
आयकर से जुड़े कुछ नियमों मे 01 अक्टूबर 2024 से परिवर्तन हो रहे है। एसटीटी की दरें दुगनी-: फ्यूचर्स एंड ऑप्शनस पर सिक्युरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स की बढ़ी हुई दरें लागू होंगी। फ्यूचर्स पर एसटीटी 0•02 प्रतिशत तक और ऑप्शंस पर 0•1 प्रतिशत तक बढ़ा है। शेयर बायबैक से प्राप्त आय पर भी टैक्स लगेगा। आधार की जगह एनरोललमेंट आईडी नही-: पैन कार्ड का दुरुपयोग होने और डुप्लीकेशन को रोकने के लिए आईटीआर मे आधार और पैन नंबर की जगह एनरोलमेंट आईडी नही लगाई जा सकेगी।। शेयर बायबैक पर टैक्स-: शेयर बायबैक पर डिवविडेंडस की तरह शेयर होल्डर लेवल के टैक्स लागू होंगे। इसके लागू होने से टैक्स का बोझ बढ़ जायेगा। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पर टीडीएस -:बजट 2024 मे घोषणा की गई थी कि 01 अक्टूबर 2024 से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड सहित कुछ केंद्रीय और राज्य सरकार के बॉन्ड से 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस कटौती की जावेगी। यदि पूरे सालभर मे रेवेन्यू 10 हजार से कम है तो टीडीएस नही कटा जायेग। टीडीएस इन पर कम हुआ-: 19 डीए, 194एच, 194-1बी और 194 एम के तहत टीडीएस 5 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत हो जायेगा। टैक्स विवादों के निपटान के लिए “विवाद से विश्वास योजना 2•0” शुरू की जायेगी। इससे लोग मुकदमेबाजी से बच पायेंगे।





